राज्यPosted at: Sep 11 2018 8:13PM एक साल में आवास नहीं बनाया तो किस्त की राशि मिलने में होगी दिक्कत
पटना 11 सितंबर (वार्ता) बिहार के ग्रमाीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृति मिलने के एक साल के भीतर यदि आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो लाभुक को अगली किस्त की राशि में मिलने में काफी दिक्कत होगी।
श्री कुमार ने यहां बताया कि केंद्र सरकार के ‘आवास सॉफ्ट’ में ऐसे प्रावधान किये गये हैं कि यदि स्वीकृति मिलने के बाद एक साल के अंदर आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो लाभुक को अगली किस्त की राशि ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर लाभुकों को सचेत होकर अपने आवास का निर्माण कार्य एक साल में पूरा कर लेना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि राज्य में वित्त वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू है, जिसके तहत वर्ष 2022 तक राज्य के लगभग 35 लाख गृहविहीन परिवारों के लिए आवास का निर्माण कराया जाना है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य 11 लाख 76 हजार के अनुरूप दिसम्बर 2018 तक आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।
सूरज शिवा
जारी (वार्ता)