कासरगोड (केरल), 30 मार्च (वार्ता) केरल के कारसगोड जिला प्रधान सत्र न्यायालय ने चूरी में मुहयुद्दीन जुमा मस्जिद के मदरसा शिक्षक मोहम्मद रियाज मौलवी (34) की हत्या के मामले में आरएसएस सभी तीन कार्यकर्ताओं को शनिवार को बरी कर दिया।
मौलवी की 2017 में कासरगोड शहर के पास हत्या कर दी गई थी।
न्यायाधीश के के बालकृष्णन ने सबूतों के अभाव में इस जिले के केलुगुडे के रहने वाले एस अजेश, एन अखिलेश और एस नितिन को बरी कर दिया।
तीनों आरोपी पिछले सात साल से जेल में बंद थे और इस मामले की सुनवाई के दौरान उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर आज सुबह से ही अदालत परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
मौलवी की मस्जिद से सटे उनके शयनकक्ष में 20 मार्च, 2017 को हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने उनके कमरे में घुसकर हत्या कर दी थी।
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 24 मार्च, 2017 को आरएसएस के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और वे पिछले सात वर्षों से जेल में थे।
मुकदमा वर्ष 2019 में शुरू हुआ और 2022 में समाप्त हुआ। अदालत ने मामले से संबंधित 97 गवाहों और 215 दस्तावेजों की जांच की।
इस बीच मौलवी की पत्नी सियादा और विशेष लोक अभियोजक ने कहा,“उन्हें अदालत से न्याय नहीं मिला और वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।”
सैनी,आशा
वार्ता