राज्य » अन्य राज्यPosted at: Apr 22 2024 7:56PM ममता ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बताया अवैध
कोलकाता 22 अप्रैल (वार्ता) मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के 2016 भर्ती बोर्ड द्वारा की गयी 25 हजार से अधिक नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को सोमवार को अवैध करार दिया और उनकी सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
सुश्री बनर्जी ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से सरकारी और उसके सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां चली जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय की खंडपीड द्वारा फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में एक चुनाव अभियान को संबोधित करते हुए कहा, “यह आदेश अवैध है और हम उच्च न्यायलय के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे।” अदालत ने शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी आदेश दिया और तीन महीने के भीतर अदालत के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
सुश्री बनर्जी ने भाजपा नेताओं पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर वे न्यायपालिका और फैसले तथा राजनीतिक फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “चिंता नहीं करें। सरकार के पास अभी एक लाख से अधिक नौकरियां खाली हैं। उन्होंने वेतन लौटाने के अदालत के फैसले सवाल किया कि क्या ऐसा संभव है।
उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में तमलुक से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष होने के नात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तत्काल इस्तीफे की मांग की है।
भाजपा के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य भी इसके लिए सुश्री बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी नाक के नीचे हुई इन अवैध नियुक्तियों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की।
सोनिया, उप्रेती
वार्ता