नयी दिल्ली 02 दिसंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सरकारी निर्माण कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) लिमिटेड को आम्रपाली समूह के नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अधूरी आठ परियोजनाओं को पूरा कराने और फ्लैट मालिकों को जल्दी कब्जा देने का आदेश सोमवार को जारी किया।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय ललित की खंडपीठ ने एनबीसीसी को आदेश दिया कि वह आम्रपाली समूह के जोडियक, सफायर-एक और दो, सिलिकॉन सिटी-एक और दो, प्रिंसली एस्टेट, ओ-टू वैली और सेंचुरियन पार्क का अधूरा निर्माण पूरा करे।
इन परियोजनाओं में कुल 11,258 घर खरीदारों के फ्लैट फंसे पड़े हैं। न्यायालय अब 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।
न्यायलय ने सुरेखा परिवार को भी लताड़ लगाई, जिसने पहले न्यायालय के समक्ष कहा था कि वह आम्रपाली की कुछ परियोजना खरीदना चाहती है। इसके लिए पीठ ने सुरेखा परिवार को 167 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन तय तारीख तक उसने यह पैसा जमा नहीं किया।
पीठ ने सुरेखा परिवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने रकम जल्दी नहीं जमा करायी तो उसके परिवार के तीन सदस्यों को जेल भेज दिया जाएगा।
सुरेश.संजय
वार्ता