राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Dec 23 2019 9:07PM हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावासदरभंगा, 23 दिसम्बर (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।त्वरित अदालत के पीठासीन पदाधिकारी खुर्शीद आलम ने आज यहां जिले क सिमरी थाना क्षेत्र के हरपुर निवासी वैधनाथ तिवारी उर्फ बैजू तिवारी को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पूर्व अदालत ने शनिवार को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। न्यायालय में बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां न्यूनतम सजा देने की गुजारिश किया। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसे निर्मम हत्या बताते हुए कठोरतम दंड की वकालत किया।सरकारी पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक चंपा मुखर्जी के अनुसार 19/20 जुलाई 1991 की देर रात गायघाट थानाक्षेत्र के जगनियां चौर में चन्द्रशेखर राय को बोरिंग पर सोये अवस्था में घातक हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र बालेश्वर राय ने 23 जुलाई 1991 को सिमरी थाना में कांड संख्या 40/91 दर्ज कराया था। सं.सतीशवार्ता