राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Feb 29 2024 10:32PM बिहार विधानसभा ने अपराध नियंत्रण और लोक सुरक्षा विधेयक पारित कियापटना 29 फरवरी (वार्ता) बिहार विधानसभा ने गुरुवार को अपराध नियंत्रण और लोक सुरक्षा समेत 10 विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पेश करते हुए मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अभी राज्य में असामाजिक तत्वों के नियंत्रण और दमन के विशेष प्रावधान के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 लागू है । यह अधिनियम 43 साल पुराना है । जिस समय इस अधिनियम की परिकल्पना की गयी थी, उस समय नये स्वरूप के अपराधों की परिकल्पना नहीं की गयी थी । श्री यादव ने कहा कि वर्तमान में अवैध शराब, आग्नेयास्त्र का दुरूपयोग, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना प्रावैधिकी का दुरूपयोग, यौन अपराध, बच्चों के प्रति अपराध आदि से आज प्रभावकारी संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है । लिहाजा, इस विधेयक की जरूरत थी। इससे पुलिस को शराब, बालू, जमीन के अवैध कारोबार और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरुद्ध पुलिस को समुचित कार्रवाई का अधिकार मिलेगा । मंत्री ने बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) विधेयक 2024 के संबंध में कहा कि अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक वातावरण बनाये रखने में सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली में सक्षम होने के लिए जन सहयोग एवं जनभागीदारी आवश्यक है।इसके लिए राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी और अन्य उपकरण लगाये जायेंगे । विधानसभा में इन दोनों विधेयकों के अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024, बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2024, बिहार मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2024, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक 2024, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2024, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2024, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 और बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया ।शिवा वार्ता