राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Mar 11 2024 11:34PM रेल परिचालन बाधित करने के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव रिहापटना 11 मार्च (वार्ता) बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने 24 साल पहले रेल परिचालन बाधित करने और रेल पटरी पर धरना देने के आरोपों के एक मामले में आज पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद श्री यादव के खिलाफ साक्ष्य की कमी पाते हुए उन्हें रिहा किए जाने का यह निर्णय सुनाया है। पूर्व सांसद श्री यादव के वकील विजय आनंद ने बताया कि आरोप के अनुसार, वर्ष 2000 में श्री यादव अपने समर्थकों के साथ पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो की रेलवे लाइन पर धरना देकर रेल परिचालन को बाधित कर दिया था। इस मामले में पटना जंक्शन रेल थाना कांड संख्या363/2000 भारतीय दंड विधान की धारा 147, 337, 353 तथा रेल अधिनियम की धारा 150 एवं 174 ए के तहत दर्ज की गई थी।सं. सूरज वार्ता