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राज्य » बिहार / झारखण्ड


रिश्वत मामले में अमीन को सजा

पटना 11 मार्च (वार्ता) बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में एक अंचल अमीन को आज छह माह के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10000 रुपये का जुर्माना भी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के अंचल अमीन बालेश्वर दुबे उर्फ बालेश्वर द्विवेदी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।
मामले के विशेष लोक अभियोजक विजय भानू ने बताया कि मामले के शिकायतकर्ता की जमीन अधिग्रहित की गई थी जबकि उस जमीन पर दूसरे आदमी का नाम चढ़ा दिया गया था। इसे सुधार करने के लिए अंचल अमीन ने रिश्वत की मांग की थी और 04 मार्च 2011 को निगरानी के अधिकारियों ने दोषी अंचल अमीन को 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
सं. सूरज
वार्ता
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