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महिला के साथ मारपीट मामले में सारठ के भाजपा विधायक पूर्व मंत्री रणधीर सिंह साक्ष्य के अभाव में बरी

दुमका 29 मार्च (वार्ता) झारखंड में देवघर जिले के सारठ के भाजपा विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह को दुमका की एमपी-एमएलए की एक विशेष अदालत ने जिला परिषद सदस्या के साथ कथित मारपीट करने से संबंधित एक मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र राम की अदालत में गुरुवार को जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना कांड संख्या 33/2019 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर बहस सुनने के बाद सारठ के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया। इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रतीक झा एवं प्रशांत कुमार ने पैरवी की तथा बहस में हिस्सा लिया। सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान तीन गवाह पेश किये गये तथा प्रतिपरीक्षण कराया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के कचुआचक गांव की रहने वाली पिंकी कुमारी के शिकायत पर जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना में विधायक रणधीर सिंह के विरुद्ध भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि सूचिका 26 मार्च 2019 को दिन के 11 बजे जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के कालाझरिया मदनकट्टा गांव में आयोजित श्री श्री लक्ष्मीनारायण यज्ञ कलश यात्रा में सम्मिलित हुई थी। यात्रा से लौटने के क्रम में विधायक और उनके सरकारी बोडी गार्ड ने उनके साथ गाली-गलौच और मारपीट की। जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी।
विनय
सं/ वार्ता
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