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बैंक घोटाले में गयी एक खाता धारक की जान

मुंबई, 15 अक्टूबर (वार्ता) पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में घोटाला होने के बाद इसके एक खाता धारक की सदमे से मौत हो गयी।
रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के ओशिविरा इलाके में रहने वाले संजय गुलाटी बैंक पर लगायी गयी पाबंदियों के खिलाफ कल प्रदर्शन करने गये थे और जब वह घर लौटे तो हृदय गति रुकने के कारण मौत हो गयी और मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
श्री गुलाटी के इस बैंक के खाते में लगभग 90 लाख रुपये जमा हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चुनाव के बाद वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के पास ले जाएंगे और अनुरोध करेंगे कि वह खाताधारकों का पैसा वापस लौटाने में केन्द्र मदद करे। वह निजी तौर पर इस मुद्दे को करीब से देख रहे हैं।
गौरतलब है कि अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक के कुछ कामकाज पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है। प्रतिबंध सेक्शन 35A के तहत लगाया गया है।
आरबीआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि खाताधारक अपने बचत खाते, करेंट खाता या अन्य किसी भी खाते से छह महीने में 40,000 रुपये से अधिक रुपये नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का कर्ज भी नहीं दे सकता है। आरबीआई का कहना है कि मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले उससे लिखित में मंजूरी लेनी होगी।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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