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नफरत भरे भाषणों के मामलों में प्राथमिकी दर्ज सूचति करने के निर्देश : बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई, 09 अप्रैल (वार्ता) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के विधायकों नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा के नफरत भरे भाषणों के रिकॉर्डिंग की व्यक्तिगत जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने पर अदालत को सूचित करने के लिए मुंबई और पड़ोसी मीरा भायंदर पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिये हैं।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने सोमवार को पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिया कि 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर कोई सांप्रदायिक हिंसा न हो और कानून-व्यवस्था सामान्य रहे।

न्यायालय ने आफताब सिद्दीकी सहित मुंबई और मीरा रोड के पांच निवासियों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है , जिसमें गत जनवरी में मीरा रोड, गोवंडी, घाटकोपर और मालवानी में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
पीठ ने कहा कि अगर कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो नागरिकों का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा।
अभय अशोक
वार्ता
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