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महाराष्ट्र सरकार मेजर अनुज सूद की विधवा को वित्तीय लाभ देने पर सहमत

मुंबई 17 अप्रैल (वार्ता) एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि वह मई 2020 में जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए दिवंगत मेजर अनुज सूद की विधवा आकृति सिंह सूद को वित्तीय लाभ देने के लिए तैयार है।
राज्य सरकार ने यह बात अनुज सूद की विधवा द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही, जिसमें 2019 और 2020 के दो सरकारी प्रस्तावों के तहत पूर्व सैनिकों को लाभ देने की मांग की गई थी।
मेजर सूद ने दो मई, 2020 को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों से नागरिक बंधकों को बचाते समय अपनी जान गंवा दी और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
महाराष्ट्र सरकार ने शहीदों के परिजनों को लाभ देने की मांग करने वाले उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केवल वे लोग जो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे या लगातार 15 वर्षों से राज्य में रह रहे थे, वे ही मौद्रिक लाभ और भत्ते के पात्र थे।
आज सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की पीठ को बताया कि सरकारी संकल्प 15 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसके तहत उसने अनुज सूद के पिता आकृति सूद और चंद्रकांत सूद को वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया है।
सरकारी आदेश (जीआर) के अनुसार, राज्य ने आकृति सूद के मामले को एक ‘विशेष मामला’ माना है और ‘उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में’ (पहले के अवसरों पर), उन्हें और उनके ससुर चंद्रकांत सूद को वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया है।
जीआर में कहा गया है कि आकृति सूद को 60 लाख रुपये और चंद्रकांत सूद को 40 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
साथ ही, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजना के तहत आकृति सूद को 9,000 रुपये की मासिक राशि भी प्रदान की गई है।
संजय
वार्ता
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