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नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर भाजपा विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी

मुंबई, 23 अप्रैल (वार्ता) महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे के खिलाफ मुंबई के विभिन्न हिस्सों जैसे मालवानी, मानखुर्द, घाटकोपर में कथित नफरत भरे भाषण देने के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
इस साल जनवरी से मार्च तक मीरा-भायंदर में कथित नफरत भरे भाषण के लिए विधायक गीता जैन के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज की गई है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष एक बयान देते हुए सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर ने अदालत को बताया कि इस साल जनवरी से मार्च तक मीरा-भायंदर में कथित नफरत भरे भाषण के लिए विधायक गीता जैन के खिलाफ भी धारा 153ए (धर्म आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 504 (भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
उन्होंने अदालत को बताया कि 22 जनवरी से 26 जनवरी के बीच मीरा रोड में भड़की हिंसा के संबंध में 13 मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत ने सरकार को 12 जून तक इस पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, और मामले को 19 जून को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया। अदालत कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने और हिंसा भड़काने के लिए विधायक नितेश राणे, गीता जैन और टी राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
संतोष.संजय
वार्ता
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