भारतPosted at: Nov 12 2018 9:45PM धारा 375 के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इन्कार
नयी दिल्ली, 12 नवम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने लिंग निरपेक्षता के आधार पर बलात्कार के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाया गया विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र का मामला है। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, “यह विषय संसद के दायरे में आता है। हम इस समय इस पर कुछ नहीं कहना चाहते।”
शीर्ष अदालत ग़ैर सरकारी संगठन क्रिमिनल जस्टिस सोसायटी ऑफ इंडिया की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में कहा गया था कि धारा 375 से संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का हनन होता है क्योंकि यह पुरुषों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से बलात्कार को शामिल नहीं करती है।
सुरेश.संजय
वार्ता