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भारत


अयोध्या मामले में फैसले के मुख्य विंदु

नयी दिल्ली, 09 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले में आज दिए गये फैसले के मुख्य विंदु इस प्रकार हैं----
--मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोागोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 1045 पेज का फैसला सुनाया।
--फैसला देने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर।
--संविधान पीठ ने 45 मिनट में फैसला सुना दिया। साढे दस बजे शुरू हुआ फैसला सुनाया।
--सिविल अपील संख्या 1086-10867
--वादी मोहम्मद सादिक, प्रतिवादी महंत सुरेशदास एवं 13 अन्य
--इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 14 अपील दायर की गयी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में विवादित जमीन निर्मोही अखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा रामलला में बांटने का फैसला दिया था।
--संविधान पीठ ने 40 दिन की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख दिया था।
-- राम लला को 2.77 एकड भूमि दी गयी।
-- सरकार मंदिर निर्माण के लिए चार माह में नये न्यास का गठन करेगी।
--मंदिर बनने तक विवादित स्थान केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त रिसीवर के अधीन रहेगा।
--सुन्नी सेंट्रल वक्ख बोर्ड को पांच एकड भूमि दी जाएगी। यह जमीन केंद्र सरकार अधिगृहीत भूमि के भीतर देगी या राज्य सरकार अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर देगी।
--निर्मोही अखाडे की विवादित भूमि लेने वाली याचिका खारिज। नये न्यास में निर्मोही अखाडे को दी जाएगी जगह।
--जिस बाबरी मस्जिद को छह दिसम्बर 1992 को ढहाया गया था वह खाली जमीन पर नहीं बनी थी।
--वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना गैरकानूनी था।
--विवादास्पद जमीन के नीचे का अवशेष इस्लामिक नहीं
--हिंदू आस्था के अनुसार विवादित भूमि पर श्रीराम का जन्म निर्विवाद
--मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई साक्ष्य नहीं
--राम चबूतरा, सीता की रसोई तथा भंडार गृह इसके साक्ष्य हैं।
--विवादास्पद भूमि अयोध्या के कोट रामचंद्र गांव का हिस्सा
--साक्ष्यों के अनुसार मस्जिद में मुसलमान जुमे की नमाज अदा करते रहे हैं।
--आस्था के आधार पर मालिकाना हक नहीं हो सकता।
--उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड विवादित स्थल को लेकर अपने प्रमाण नहीं दे पाया।
--बाबरी मस्जिद का ढहना कानून का उल्लंघन
-- मस्जिद का निर्माण सुन्नी वक्फ बोर्ड करेगा
--फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वे की रिपोर्ट गजेटियर किताबों और प्राचीन यात्रियों के वृतांत को ध्यान में रखा गया।
अभिनव आजाद
वार्ता
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