भारतPosted at: May 29 2017 4:18PM बिहार में शराब निर्माताओं और विक्रेताओं को स्टॉक निपटाने के लिये 31 जुलाई तक का समय
नयी दिल्ली, 29 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बिहार के शराब निर्माताओं और विक्रेताओं को अपने स्टॉक को राज्य से बाहर ले जाने के लिये इस वर्ष 31 जुलाई तक का समय दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ए. के. सिकरी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने आज बिहार में शराबबंदी मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया । पीठ ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्काहालिक ब्रेवरेज के आवेदन पर यह आदेश दिया । कन्फेडरेशन का आग्रह था कि बिहार में शराब बंदी की बजह से भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की नीतीश सरकार ने पिछले साल एक अप्रैल से राज्य में शराब की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कन्फेडरेशन ने न्यायालय से अनुरोध किया कि दो सौ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की शराब बिहार में है । उसने न्यायालय से इस शराब को ऐसे राज्यों में ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया जहां मदिरा का सेवन प्रतिबंधित नहीं है। न्यायालय ने कन्फेडरेशन के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 31 जुलाई तक इस स्टॉक को बिहार से हटा लेने की अनुमति दी। मिश्रा, यामिनी अशोक वार्ता