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डॉक्टरों की हड़ताल पर हलफनामा दायर करे सरकार: न्यायालय

कोलकाता, 14 जून (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं करने का फैसला करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। इसके अलावा न्यायालय ने सरकार को जल्द से जल्द से इस मौजूदा संकट का समाधान करने का सुझाव दिया है।
डॉक्टरों की हड़ताल के कारण पूरे राज्य में मंगलवार से ही स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं हैं।
एनआरएस मेडिकल कॉलेज में सोमवार रात एक 75 वर्षीय मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने एक जूनियर डॉक्टर की पिटाई कर दी थी जिसमें डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद से ही राज्य सरकार के अस्पतालों के डॉक्टर मंगलवार से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति सूर्वा घोष वाली दो सदस्यीय पीठ ने पीपुल्स फॉर बेटर ट्रीटमेंट की ओर से दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हड़ताल कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ आदेश जारी करने से इंकार करते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द से इस गंभीर संकट का समाधान करने का सुझाव दिया।
पीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि राज्य सरकार ऐसे मुद्दे पर अपना अड़ियल रुख क्यों बनाए हुए है जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।
उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि इस संकट का समाधान करने के लिए उसने अभी तक क्या कदम उठाए हैं।
न्यायालय ने कहा, “ सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस संकट से बाहर निकले और अपना काम कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।”
न्यायालय ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को उनकी शपथ भी याद दिलाई जिसमें डॉक्टर लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 जून को होगी।
रवि.श्रवण
वार्ता
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01 May 2024 | 8:49 PM

चेन्नई, 01 मई (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को ऐप-आधारित कथित धोखाधड़ी वाली निवेश योजना से संबंधित एक मामले की जांच के दौरान देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे।

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