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उत्तराखंड कैडर आवंटित नहीं करने पर केंद्र को फटकार

नैनीताल 14 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1996 बैच के अधिकारी अभिनव कुमार को उत्तराखंड कैडर आवंटित नहीं किये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार को फटकार लगायी और याचिकाकर्ता कुमार को उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा है जिनका राज्य बनने के बाद कैडर बदला गया है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पूरक शपथपत्र के माध्यम से उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा है जिनका कैडर बदला गया है। याचिकाकर्ता की ओर से गुरुवार को अदालत को बताया गया कि राज्य बनने एवं कैडर आवंटन के बाद भी पांच से छह अधिकारियों का कैडर बदला गया है। जबकि उन्होंने राज्य बनने से पहले उत्तराखंड का विकल्प दिया था। यह जानकारी याचिकाकर्ता के वकील विपुल शर्मा ने दी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि उप्र पुनर्गठन अधिनियम पारित होने से पहले वे उत्तराखंड के देहरादून में तैनात रहे हैं। उन्होंने कैडर आवंटन के दौरान उत्तराखंड राज्य का विकल्प दिया था। इसके बावजूद उनको उत्तराखंड कैडर आवंटित नहीं किया गया। कैडर आवंटन के बाद पांच से छह अधिकारियों के कैडर आवंटित किये गये हैं।
अदालत ने सुनवाई के दौरान इस मामले को गंभीरता से लिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को उन अधिकारियों के बारे में जानकारी देने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से पूरक शपथपत्र पेश करने के लिये समय की मांग की गयी। अदालत ने याचिकाकर्ता की मांग को स्वीकार कर लिया है। श्री शर्मा ने बताया कि अभिनव कुमार जम्मू-कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल में महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं। इससे पहले श्री कुमार कैट में भी अपने मामले को ले जा चुके हैं लेकिन श्री शर्मा ने कहा कि कैट से उन्हें निराशा हाथ लगी है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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