राज्य » अन्य राज्यPosted at: Oct 19 2020 9:53PM दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों को प्रवेश नहीं:हाईकोर्टकोलकाता 19 अक्टूबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस (कोविड-19) की स्थिति को देखते हुये सोमवार को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में इस वर्ष दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और केवल आयोजकों को सीमित संख्या में पंडालों के अंदर उपस्थित रहने की इजाजत होगी। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की युगल पीठ ने पंडालों के अंदर पूजा आयोजकों की संख्या भी समीत कर दी है। पीठ ने बड़े पंडालों के लिए आयोजकों की संख्या 25 और छोटे पंडालों के लिए 15 तक सीमित कर दी है। पीठ ने आदेश दिया,“सभी पंडालों के प्रवेश-द्वार पर बैरिकेड लगाने होंगे। बड़े पंडालों को 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे और छोटे पंडालों को पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे।”पीठ ने कहा कि कोलकाता में करीब 3,000 पंडालों में दो-तीन लाख दर्शनार्थियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों की 30,000 संख्या बहुत कम है। प्रियंका.संजय वार्ता