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आंध्र में हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव किए स्थगित

विजयवाडा 11 जनवरी (वार्ता) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) एन रमेश कुमार की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम को सोमवार को स्थगित कर दिया।
राज्य चुनाव आयोग ने फरवरी में चार चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए चुनाव कराने का विरोध किया था।
अदालत ने कहा कि आंध्र प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के हितों में एसईसी की ओर से फरवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सलाह उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि नागरिकों का स्वास्थ्य प्राथमिकता है और राज्य में टीकाकरण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की किसी प्रकार की गतिविधि को रोकनी चाहिए।
राज्य सरकार ने भी इस मामले को कानूनी प्रकोष्ठ में ले जाकर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनावों के संचालन को स्थगित कर दिया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया से टीकाकरण अभियान में हस्तक्षेप होगा।
संजय
वार्ता
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