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महाकुंभ फर्जीवाड़ा: आरोपियों की अग्रिम जमानत के मामले में सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 25 अक्टूबर (वार्ता) हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना महामारी की जांच के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में आरोपी मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के साझीदार शरद पंत और मल्लिका पंत के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से 11 नवम्बर तक जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ में हुई। आरोपियों की ओर से पृथक पृथक याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की गयी है। आरोपियों ने अदालत को बताया कि वे निर्दोष हैं। उन्हें फंसाया जा रहा है। वह सर्विस प्रोवाइडर हैं। कोविड मामलों के परीक्षण एवं जांच में मैक्स कारपोरेट की कोई भूमिका नहीं है। दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों पर संगीन आरोप हैं और पर्याप्त साक्ष्य भी मौजूद हैं।
अदालत ने फिलहाल दोनों को कोई राहत नहीं दी है और सरकार से 11 नवम्बर तक जवाब पेश करने को कहा है। इससे पहले अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर आठ अक्टूबर तक रोक लगा दी थी और जांच में सहयोग करने के साथ ही निचली अदालत में अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा था।
दोनों पर मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के साझीदार के रूप में कोविड जांच में घोटाले का आरोप है। हरिद्वार के तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों के खिलाफ धाराओं में बढ़ोतरी कर कर दी थी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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