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दैनिक वेतन कर्मी: डिमिनिशिंग कैडर के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब

नैनीताल, 13 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में सरकारी महकमों में तैनात दैनिक वेतन से संबंधित कर्मचारियों के मामले में डिमिनिशिंग कैडर गठित करने को लेकर सरकार को 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है।

अदालत ने इसे सरकार का नीतिगत मामला कहा और कहा कि महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को इस मामले में हरियाणा के महाधिवक्ता से बातचीत कर सरकार गुरूवार तक इस मामले अदालत में जवाब दे। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर आज यह बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

दरअसल उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने वर्ष 2017 में कुशलानंद गौड़ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में एक आदेश जारी कर वन विभाग में वर्षों से दैनिक वेतन के रूप में काम कर रहे 16 कर्मचारियों के विनियमितीकरण, ग्रेड-पे और न्यूनतम वेतनमान देने के निर्देश दिये थे। इन कर्मचारियों का कहना था कि वह सालों से दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने सितंबर, 2017 में विशेष अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी। आज इस मामले में सरकार की ओर से अदालत में जोरदार बहस की गयी लेकिन अदालत ने सरकार की दलील को खारिज कर दिया।

साथ ही कहा कि सालों से दैनिक वेतन के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिये हरियाणा की तर्ज पर डिमिनिशिंग (कम होते) कैडर का गठन करे।

अदालत ने कहा कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर हरियाणा में भी इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं। अदालत ने कहा कि सरकार इस मामले में निर्णय लेकर कल तक अदालत को बताये।

अदालत के रूख से स्पष्ट है कि इस निर्णय से देश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हजारों दैनिक वेतन कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा लेकिन यह भी देखना है कि सरकार इसपर गे क्या निर्णय लेती है।

रवीन्द्र.अभय

वार्ता
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