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दैनिक वेतन कर्मी: डिमिनिशिंग कैडर के गठन के मामले में निर्णय ले सरकार, सूची भी मांगी

नैनीताल, 14 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्षों से सरकारी महकमों में तैनात दैनिक वेतन कर्मियों के मामले में सरकार को निर्देश दिये कि वह दैनिक वेतन और आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों के मामले में डिमिनिशिंग कैडर के गठन को लेकर निर्णय ले। साथ ही प्रदेशभर में तैनात दैनिक वेतन और आउटसोर्स कर्मियों की सूची 31 मई तक अदालत में पेश करे।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने ये निर्देश प्रदेश सरकार और दैनिक वेतन कर्मी लक्ष्मी देवी की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को जारी किये।
सरकार की ओर से आज इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत की ओर से कहा गया कि इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आम चुनावों के कारण सरकारी मशीनरी व्यस्त है। अदालत ने सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि वर्षों से काम कर रहे दैनिक वेतन पर तैनात कर्मियों के हित में हरियाणा प्रदेश की तर्ज पर एक डिमिनिशिंग कैडर का गठन करें।
अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार के हित में है। उन्होंने कहा कि सरकार रिक्त पदों पर विधिवत रूप से नियुक्ति करे, लेकिन पुराने कर्मियों के मामले में नये कैडर के गठन पर विचार करे। अदालत ने इस प्रकरण में दैनिक वेतन के साथ ही आउटसोर्स कर्मियों को भी शामिल करने के निर्देश दिये।
अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि प्रदेशभर में तैनात दैनिक वेतन और आउटसोर्स कर्मियों के संदर्भ में पूरी जानकारी 31 मई तक अदालत को मुहैया करायें। अब अदालत इस मामले में 31 मई को सुनवाई करेगी।
दरअसल प्रदेश सरकार और लक्ष्मी देवी की ओर से विशेष अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गयी थी। एकलपीठ ने वर्ष 2017 में कुशलानंद गौड़ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में एक आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को वन विभाग में दैनिक वेतन पर तैनात 16 कर्मियों के नियमितीकरण के साथ ही न्यूनतम वेतन और ग्रेड-पे देने को कहा था। सरकार की अपील पर कल और आज लगातार सुनवाई हुई।
अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार को हरियाणा की तर्ज पर डिमिनिशिंग कैडर बनाने के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दिये थे। साथ ही महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को हरियाणा उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता से भी इस मामले में आवश्यक जानकारी लेने को कहा था। दूसरी ओर याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी की ओर से भी एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर कहा गया कि वह शिक्षा विभाग में वर्षों से तैनात है, लेकिन उसे नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। एकलपीठ ने उसकी मांग को खारिज कर दिया था।
रवीन्द्र. उप्रेती
वार्ता
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