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डीएफओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल, 05 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय तराई वन प्रभाग की तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) डा. अभिलाषा सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में इस मामले में सुनवाई हुई। डा. अभिलाषा सिंह की ओर से एक याचिका दायर कहा गया कि जब वह मां बनने वाली थी तो तहसील दिवस में आयोजित बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पाई।
तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक शिकायती पत्र के आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दे दिये। उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। उन्होंने आरोप पत्र को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में चुनौती दी लेकिन अधिकरण ने उन्हें राहत नहीं दी।
इसके बाद उन्होंने इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। अदालत ने फिलहाल उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सरकार से इस प्रकरण पर जवाब मांगा है।
अदालत ने पूछा है कि क्या अनुशानात्मक कार्यवाही से पहले उनका पक्ष सुना गया है या नहीं और क्या उन्हें आरोपों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं?
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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