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ओडिशा पूर्व जेई को तीन साल की सश्रम कारावास, दो लाख रुपये जुर्माने की सजा

भुवनेश्वर, 06 अप्रैल (वार्ता) ओडिशा में जयपोर के विशेष न्यायाधीश ( सतर्कता) ने शनिवार को आय से अधिक मामले में एक पूर्व कनिष्ठ अभियंता को दोषी ठहराया और उसे दो लाख रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि यदि पूर्व जेई पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(ई) के तहत उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। गौरतलब है कि रायगड़ा जिले के गुनुपुर प्रखंड के पूर्व जूनियर इंजीनियर सरोज कुमार पांडा पर ओडिशा के सतर्कता विभाग ने भारत दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(ई) पीसी एक्ट, 1988/109 के तहत आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। सतर्कता विभाग अब दोषी ठहराए जाने के बाद इंजीनियर को सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा।
संतोष
वार्ता
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