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एनआईए ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट से की हस्तक्षेप की मांग

कोलकाता 09 अप्रैल (वार्ता) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छह अप्रैल को 2022 बम विस्फोट मामले में छापेमारी और तलाशी से संबंधित आतंकवाद विरोधी एजेंसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।
न्यायालय के सूत्रों ने बताया कि पूर्वी मेदिनीपुर के भूपतिनगर में विस्फोट मामला, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, की जांच के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार कर लौट रही एनआईए टीम पर ही हमला किया गया था।
एनआईए ने अदालत को बताया कि मामले के प्रमुख संदिग्ध दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद लौटते समय गुस्साई भीड़ ने एनआईए के अधिकारियों पर हमला किया था।
एनआईए ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस ने एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ ‘छेड़छाड़’ के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी, जिन पर आरोपी के परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने हमला किया था।
मामले की सुनवाई मंगलवार को बाद में एकल न्यायाधीश पीठ न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता के समक्ष होने की उम्मीद है।
गत तीन अप्रैल को एक विशेष अदालत द्वारा चिंता व्यक्त करने के बाद एनआईए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विस्फोट मामले की जांच कर रही है क्योंकि आरोपी व्यक्ति इस दलील पर समन का जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि वे आम चुनाव में व्यस्त थे। विशेष अदालत ने कहा कि यह गंभीर प्रकृति का मामला है।
गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। वर्ष 2022 दिसंबर विस्फोट मामले में मारे गए सभी तीन व्यक्ति भी तृणमूल के ही समर्थक थे।
पूर्वी मेदिनीपुर से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भूपतिनगर थाना ने एनआईए अधिकारियों को बुलाया, जो हमले में घायल हो गए थे और उस वाहन को भी पेश किया, जिसे आतंकवाद विरोधी एजेंसी पर भीड़ के हमले के दौरान तोड़ दिया गया था।
संजय अशोक
वार्ता
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