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राउरकेला विस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे भाजपा के उम्मीदवार बनेंगे

भुवनेश्वर, 09 अप्रैल (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में राउरकेला विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और तीन बार के विधायक दिलीप रे को मैदान में उतारेगी।
यह जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद जुएल ओराम ने मंगलवार को दी।
श्री ओराम ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह लगभग तय हो चुका है कि श्री दिलीप राउरकेला विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्री दिलीप राउरकेला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और एक-दो दिन में पार्टी उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करेगी। भाजपा ने अभी राउरकेला विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।
श्री ओराम ने कहा कि चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाला मामले में श्री दिलीप की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है, इसलिए भाजपा उन्हें राउरकेला विधानसभा सीट से मैदान में उतारेगी, जहां से श्री दिलीप तीन बार विधायक रहे हैं।
वह पहली बार 1985 के चुनावों में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे, बाद में 1990 के चुनावों में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में और फिर 2014 के चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे।
श्री दिलीप 1996 से 2002 तक ओडिशा से राज्यसभा के लिए भी चुने गए और केंद्र की वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे।
ट्रायल कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 409 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) या 13 (1) (डी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी करार दिया था और तीन वर्ष की सजा सुनाई थी और जुर्माना लगाया था। इसके बाद श्री दिलीप ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है जिससे वह आगामी चुनाव लड़ सकें।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चुनाव लड़ने का अवसर खो देगा और इसका अपरिवर्तनीय परिणाम निकलेगा और उसके राजनीतिक करियर को अपरिवर्तनीय क्षति होगी।
न्यायाधीश ने आगे कहा कि उनकी अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने की इच्छा पूरी नहीं होगी और यह उनके साथ घोर अन्याय होगा।
अदालत ने कहा कि चूंकि इस मामले में कई अपीलें और क्रॉस अपीलें दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई में समय लगेगा और निकट भविष्य में इसपर फैसला आने की उम्मीद नहीं है।
न्यायाधीश ने कहा कि श्री दिलीप का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और उनकी उम्र को देखते हुए यह राहत प्रदान की जा रही है। अदालत ने कहा कि छह अक्टूबर, 2020 को याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि मौजूदा अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगी।
अभय.संजय
वार्ता
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