Monday, May 6 2024 | Time 15:09 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


मोकिम को एचसी से नहीं मिली राहत, निचली अदालत का फैसला बरकरार

कटक, 10 अप्रैल (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी पी राउट्रे ने बुधवार को मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं बाराबती-कटक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम की सजा को बरकरार रखा।
उच्च न्यायालय का फैसला आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मोकिम के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि बाराबती-कटक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा उन्हें फिर से नामांकित किए जाने की संभावना थी। मोकिम ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(डी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी/468/471/420 के तहत मामले में भुवनेश्व के सतर्कता विभाग के विशेष न्यायाधीश ने मोकिम को तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी।
जुर्माने का भुगतान न करने पर मोकिम को छह महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मोकिम फर्जी तरीके से एम/एस. मेट्रो बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड के लिए ओडिशा ग्रामीण आवास विकास निगम (ओएचआरएचडीसी) से ग्रामीण गरीबों के लिए दिए जाने वाला ऋण हासिल करने के मामले में सजा पाए हुए हैं।
निचली अदालत की सजा को बरकरार रखते हुए, न्यायमूर्ति रौट्रे ने कहा कि कंपनी के पक्ष में ऋण स्वीकृत कराने में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। यह मेसर्स मेट्रो बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड के एमडी के रूप में वर्तमान अपीलकर्ता की व्यक्तिगत गारंटी, क्षतिपूर्ति और आश्वासन की सुरक्षा पर स्वीकृत किया गया था।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आगे कहा कि सबूतों से यह संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता ने अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ बिना किसी औचित्य के आरोपी कंपनी के पक्ष में ऋण स्वीकृत करने के लिए जानबूझकर जाली दस्तावेजों की एक श्रृंखला का इस्तेमाल किया। यह सच है कि केवल ऋण राशि चुकाने में असमर्थता आपराधिक मुकदमे को जन्म नहीं देगी, लेकिन इस मामले में आरोपी कंपनी के एमडी के रूप में अपीलकर्ता के धोखाधड़ी और बेईमान इरादे को अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से स्थापित किया गया है, ताकि ऋण स्वीकृत करने का उसका इरादा दिखाया जा सके।
न्यायमूर्ति राउट्रे ने कहा कि ऐसी सभी सामग्रियों और सबूतों पर विचार करते हुए, उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के साथ यह माना जाता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। इस प्रकार निचली अदालत के निष्कर्ष और सजा की पुष्टि की जाती है।
न्यायाधीश ने कहा,“सजा की सीमा और अपराधों की प्रकृति के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा अपराध करने में निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया और मोकिम की अपील खारिज की जाती है।”
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जमानत बांड भी रद्द कर दिया जाए और एलसीआर वापस किया जा सकता है।
संतोष.संजय
वार्ता
More News
बंगाल की चार लोकसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान की तैयारियां पूरी

बंगाल की चार लोकसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान की तैयारियां पूरी

06 May 2024 | 1:16 PM

कोलकाता, 06 मई (वार्ता) पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में चार सीटों मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में मंगलवार को मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गयी है।

see more..
'लू की स्थिति से निपटने के लिए मतदाताओं, मतदान कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था'

'लू की स्थिति से निपटने के लिए मतदाताओं, मतदान कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था'

06 May 2024 | 12:31 PM

कोलकाता, 06 मई (वार्ता) चुनाव आयोग ने लू की स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल की चार लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के मतदान से पहले मतदान अधिकारियों को मतदाताओं की सुविधा के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों (दृष्टिबाधित, बोलने और सुनने की विकलांगता) के लिए विशेष व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये हैं।

see more..
image