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कर्नाटक: हर्ष हत्या मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय

बेंगलुरु, 19 अप्रैल (वार्ता) बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने हिंदू कार्यकर्ता हर्ष नागराज उर्फ ​​​​हर्ष हिंदू की हत्या के मामले में कर्नाटक के शिवमोग्गा क्षेत्र के 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया है।
उनपर आतंकवाद, हत्या और साजिश सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 120 बी के तहत मामले तय किए गए हैं।
हर्ष की 20 फरवरी, 2022 की रात शिवमोग्गा शहर के डोड्डापेट इलाके में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोस्तों के साथ रात्रि के भोजन के लिए बाहर जाते समय तलवारों से लैस एक गिरोह ने उसपर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना बाद, अगली सुबह हर्ष के अंतिम संस्कार के दौरान थोड़ी हिंसक घटनाएं हुई।
स्थानीय पुलिस ने शुरू में चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें रीहान शरीफ उर्फ कासी, मोहम्मद काशिफ, आसिफ उर्फ आसिफुल्ला खान उर्फ चीकू और अब्दुल अफवान उर्फ डेरार शामिल हैं, जो 2016 से शिवमोग्गा में हुए कई अपराधों में शामिल रहे हैं। इसके बाद मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।
एनआईए ने इस मामले में छह और लोगों को नामजद किया है, जिनमें सैयद फरोज एस उर्फ निहाल, अब्दुल खादर जिलानी, रोशन ए, फराज पाशा, सैयद नदीम और जफर सादिक शामिल हैं। वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 153 ए के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप लगाया गया है।
गौरतलब है कि हर्ष के खिलाफ आपराधिक मामलों का इतिहास रहा है, जिसमें जानबूझकर धर्म का अपमान करने और हमला करने संबंधित आरोप शामिल हैं। उसकी हत्या शिवमोग्गा के कुछ कॉलेज परिसरों में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच हुई थी।
इस हत्या की घटना ने राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया, खासकर इसलिए क्योंकि यह हत्या कर्नाटक में भाजपा के कार्यकाल में हुई ती। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और राज्य के पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने हत्या की एनआईए जांच की मांग की थी।
यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ेगा, अदालत आरोपियों के अपराध या निर्दोष होने का निर्धारण करने के लिए सबूतों और कानूनी तर्कों की जांच करेगी।
अभय
वार्ता
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