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केरल में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त

तिरुवनंतपुरम, 24 अप्रैल (वार्ता) केरल में लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम छह बजे समाप्त हो गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कौल ने कहा कि सभी को आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। अंतिम 48 घंटों के दौरान केवल मौन प्रचार की अनुमति है और लोगों के किसी भी जमावड़े या सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का उपयोग और रैलियों और जुलूसों का आयोजन निषिद्ध रहेगा। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन (जैसे सिनेमा, टेलीविजन शो, विज्ञापन, संगीत कार्यक्रम, नाटक और अन्य समान प्रदर्शन, जनमत सर्वेक्षण, चुनाव सर्वेक्षण और एग्जिट पोल) जो चुनाव परिणाम प्रभावित कर सकते हैं उनकी अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन करने वालों को कारावास, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। मतदान पूरा होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पर रोक रहेगी।
पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियां ​​अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी जांच जारी रखेंगी। पैसे के अवैध हस्तांतरण, मुफ्त उपहार और उपहार की पेशकश और शराब के वितरण जैसे कार्य पाए जाने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मतदान समाप्ति तक 48 घंटे तक शुष्क दिवस घोषित कर शराब वितरण एवं बिक्री पर रोक लगा दी गयी है।
निर्वाचन क्षेत्र के अंदर और बाहर यात्रा पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सभी प्रकार के वाहनों का निरीक्षण किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के पार्टी कार्यकर्ताओं को रहने की अनुमति नहीं है।
चुनाव परिणाम घोषित होने तक लाइसेंसी हथियारों के प्रदर्शन और ले जाने पर भी रोक है।
राज्य की 20 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होंगे और वोटों की गिनती चार जून को होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया है और सभी मतदाताओं से अपने मतदान के अधिकार का जिम्मेदारी से प्रयोग करने का आग्रह किया है।
सैनी, अशोक
वार्ता
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