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पुजारी की हत्या का प्रयास करने के दोषी को 10 साल की कैद

हिसार, 14 मार्च (वार्ता) हरियाणा में फतेहाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.के. जैन की अदालत ने मंदिर में घुसकर पुजारी की हत्या प्रयास के आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
टोहाना शहर पुलिस ने 30 मार्च 2019 को किला मौहल्ला टोहाना निवासी मनदीप उर्फ रवि के खिलाफ धारा 307 और 458 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पुरानी कचहरी रोड स्थित गोगामेड़ी मंदिर के पुजारी झामेलानाथ ने बताया था कि उन्हें सर्वजातीय गोगामेड़ी संस्था ने मंदिर में पुजारी नियुक्त किया था। 29 मार्च 2019 की रात को जब वह मंदिर में सोये हुए थे तो मंदिर में किसी के घुसने का शोर सुन कर वह जाग गये और घुसने वाले को ललकारा। इस पर आरोपी ने उन पर ईंट से वार किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल और बेहोश हो गये। इसके बाद आरोपी मंदिर का दानपात्र तोड़ने लगा। उसने शोर मचाने पर आरोपी उन पर फिर से ईंट से हमला कर फरार हो गया।
सं.रमेश1908वार्ता
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