राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Sep 9 2020 4:48PM सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए छात्रों से ट्रांसफर सर्टिफिकेट न लेने के निर्देशचंडीगढ़,09 सितम्बर (वार्ता)पंजाब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को दाखिले के लिये छात्रों से ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए मजबूर न करने के निर्देश जारी किये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता आज यहां बताया कि स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों तथा स्कूल प्रमुखों को लिखे पत्र में निर्देश जारी किये हैं। इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने दाखिले के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बन्दिश ख़त्म करने के निर्देश दिए हैं जिससे विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर कोई दिक्कत न आए।प्रवक्ता के अनुसार शिक्षा सचिव ने स्कूल मुखियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों में दाखि़ला लेने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए मजबूर न किया जाये और उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों को अपने स्तर पर दाखि़ला देने के लिए स्कूल मुखियों को कहा गया है। इसके साथ ही स्कूल मुखियों को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट न होने वाले विद्यार्थी के माता-पिता से पढ़ाई के सम्बन्ध में लिखित तौर पर लिया जाये। प्रवक्ता के अनुसार ट्रांसफर सर्टिफिकेट न देने वाले स्कूलों के नाम मुख्यालय को भेजने के लिए भी जि़ला अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए हैं। शर्मा वार्ता