Wednesday, May 8 2024 | Time 05:08 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


पूर्व डीजीपी सैनी तथा आईजीपी उमरानंगल के खिलाफ चार्जशीट दायर ,दोनों साजिश का थे हिस्सा

फरीदकोट , 16 जनवरी (वार्ता)पंजाब के बहबलकलां आगजनी मामले में पुलिस महानिदेशक की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी तथा आईजीपी परमराज सिंह उमरानंगल के खिलाफ कल चार्जशीट दायर की ।
ज्ञातव्य है कि आगजनी की इस घटना में 14 अक्तूबर 2015 को दो प्रदर्शनकारी मारे गये थे । कई अन्य अभियुक्तों में
मोगा के पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा तथा दो पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों को एसआईटी पहले ही चार्जशीट कर चुकी है। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी और उमरानंगल के खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट शुक्रवार को दायर की गई । अदालत ने दोनों पुलिस अधिकारियों को नौ फरवरी को समन किया है।
एसआईटी ने बहबलकलां फायरिंग केस में इन दोनों को अभियुक्त के ताैर पर नामित किया है। एसआईटी ने चार्जशीट में दोनों को गवाहों के बयानों तथा डाक्यूमेंटरी एवीडेंस के आधार पर दोषी पाया है। बाजाखाना थाने में गत 21 अक्तूबर को सेक्शन 302 ,307 तथा आईपीसी की धारा 34 तथा 25,27, 54 और 59 के तहत प्राथमिकी दायर की गयी ।
प्राथमिकी में शिकायतकर्ता जांच ब्यूरो के निदेशक इकबाल सिंह सहोता थे ।
सप्लीमेंटरी चार्जशीट में एसआईटी ने पूर्व डीजीपी तथा उमरानंगल के बीच हुईं कथित बाईस काल पर भरोसा जताते हुये दावा किया कि सैनी इस फायरिंग की घटना की साजिश के हिस्सा थे । अभियुक्त अधिकारियों की ओर से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट से आवश्यक प्रक्रिया के लिये अनुमति नहीं ली गई थी ।
एसआईटी ने दावा किया कि उसने अपनी जांच में पाया कि उमरानंगल सैनी के संपर्क में था । उसके बाद भी वह सैनी से संपर्क बनाये था । उसने एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा तथा अन्य पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने को कहा था ।
सं शर्मा
वार्ता
image