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फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ों को दिखाकर डाले जा सकते हैं मत : सिबिन सी

चंडीगढ़, 22 मार्च (वार्ता) लोक सभा मतदान के दौरान पंजाब के मतदाताओं की सुविधा
के लिये निर्वाचन आयोग ने एक जून, 2024 को वोट डालने के लिये फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ों को पहचान के सबूत के तौर पर मान्यता दी है।
निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि वह मतदाता जो चुनाव फोटो पहचान पत्र पेश करने के योग्य नहीं हैं, अपनी पहचान स्थापित करने के लिये 12 अन्य दस्तावेज़ पेश कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक / डाकखाने द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी हेल्थ स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन. पी. आर. के अधीन आर. जी. आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/ राज्य सरकारों/ पब्लिक क्षेत्र या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एम. पी. एम. एल. ए. को
जारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलटी पहचान पत्र जो कि केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया हो, को दिखा कर भी मत डाल सकते हैं।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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