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चुनाव प्रक्रिया में विज्ञापन का प्रमाणीकरण आवश्यकः मुकेश

चंबा, 26 मार्च (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत सभी राजनैतिक दलों, समूह अथवा प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
श्री रेपसवाल मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे । उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय परिसर में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का कार्यालय शुरू किया गया है। आदर्श -आचार संहिता के लागू होने के पश्चात मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। समिति द्वारा विज्ञापनों के प्रारूप एवं पेड न्यूज का सूक्ष्म अवलोकन किया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञापनों के प्रमाणन का मूल आधार आदर्श आचार संहिता के पालन से जुड़ा है। सामाजिक समरसता बिगड़ने की आशंका हो अथवा तनाव बढ़ाने वाला,नैतिकता, सदाचार के विपरीत तथा किसी भी धर्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापन का प्रमाणीकरण भी नहीं किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी को अपना आवेदन प्रस्तावित विज्ञापन की डिजिटल प्रति और उसका प्रतिलेख प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तिथि से संबंधित प्रमाणन समिति को प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रिंट मीडिया इकाई के केवल ई-संस्करण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकाई, सोशल मीडिया इकाई, एफएम, स्थानीय रेडियो इकाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों एवं पेड़ न्यूज पर समिति द्वारा नजर रखी जा रही है।
सं.संजय
वार्ता
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