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गाँव सवेरा ट्रस्ट के सोशल मीडिया खाते बंद करने पर केंद्र को नोटिस

चंडीगढ़, 09 अप्रैल (वार्ता) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसान आंदोलन की
खबरें देने वाले गाँव सवेरा ट्रस्ट के सोशल मीडिया खाते बंद करने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होने वाली है।
ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी और पत्रकार मंदीप पुनिया की दायर याचिका में कहा गया है कि 16 फरवरी को उनके "एक्स" (पहले ट्विटर) और यूट्यूब खाते बंद कर दिये गये क्योंकि वह 13 फरवरी से शुरू हुए किसानों के "दिल्ली कूच" आंदोलन की खबरें दे रहे थे। "एक्स" ने खाता निलंबित करते हुये कहा था कि भारत सरकार के आदेश से वह ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह यूट्यूब ने अकाउंट बंद करते हुए कहा कि भारत सरकार से "राष्ट्रीय सुरक्षा" अथवा "कानून व्यवस्था" से संबंधित आदेश उन्हें मिला है।
याचिककर्ता के अनुसार यह "गैरकानूनी" है क्योंकि सम्बद्ध कानून के अनुसार सामग्री विशेष तो हटाई जा सकती है, खाता नहीं बंद किया जा सकता। याचिककर्ता के अनुसार यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
महेश.श्रवण
वार्ता
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