Thursday, May 2 2024 | Time 14:29 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना के लिये अनुश्रवण समिति की बैठक

जालंधर, 18 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिये गुरुवार को निगरानी समिति की बैठक एडीआर सेंटर, जालंधर में आयोजित की गयी।
अनुश्रवण समिति के संयोजक बलजिंदर सिंह मान ने कहा कि समिति का गठन उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्णय के आदेश के अनुसार, यदि दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट पंजीकृत करते समय क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन द्वारा दुर्घटना में शामिल वाहन का विवरण उपलब्ध नहीं है और यदि, उचित प्रयास करने के बाद, शामिल वाहन का विवरण उपलब्ध कराया जाता है, दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पुलिस द्वारा दुर्घटना का पता नहीं लगाया जा सका, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी घायल या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को लिखित रूप में सूचित करेंगे। जैसा भी मामला हो, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के तहत मुआवजे का दावा किया जा सकता है।
पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, दुर्घटना की तारीख से एक महीने के भीतर, पीड़ितों के नाम के साथ योजना के खंड 21 के उप-खंड (1) में दिये गये अनुसार चोट का मामला और मृत पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधियों के नाम दावा जांच अधिकारी को एफएआर अग्रेषित करेगा। दावा जांच अधिकारी द्वारा एफएआर और अन्य विवरण प्राप्त होने के बाद, यदि
दावा आवेदन एक महीने के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो दावा जांच अधिकारी द्वारा उक्त प्राधिकारी से दावेदारों से संपर्क करें और दावा आवेदन दाखिल करने में उनकी सहायता करने के अनुरोध के साथ संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को जानकारी प्रदान की जायेगी।
दावा जांच अधिकारी हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 के तहत अपनी सिफारिश के साथ आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर दावा निपटान आयुक्त को दावा प्रस्तुत करेगा। दावा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूरी दे देंगे। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये निगरानी समिति हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
image