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पुत्री के साथ दुष्कर्म मामले में वकील को पुलिस की क्लीनचिट

श्रीगंगानगर, 21 अगस्त (वार्ता) राजस्थान के श्रीगंगानगर में मासूम बेटी के साथ कथित दुष्कर्म करने के आरोपी वकील को इस मामले में क्लीनचिट दी है।
महिला थाना के प्रभारी आनंद कुमार ने आज पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि आरोपी वकील विनोद निर्दोष है। पुलिस ने इस प्रकरण की जांच को सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत लंबित रखा है।
पुलिस की ओर से क्लीन चिट दिए जाने का प्रार्थना पत्र अदालत में पेश होने का पता चलने पर आरोप लगाने वाली महिला की ओर से दो अधिवक्ता उपस्थित हुए। उन्होंने पुलिस की क्लीन चिट का विरोध किया। अदालत ने इस पर गुरुवार की तारीख तय की है।
इस बीच अधिवक्ताओं को पीड़ित पक्ष की ओर से दो अधिवक्ताओं के कोर्ट में पेश होकर क्लीन चिट का विरोध किए जाने का पता चलने पर उन्होंने काफी आक्रोश जताया। जानकारी के अनुसार इन दोनों को कोर्ट के बाहर रोक लिया। विरोध करने वाले वकीलों ने अधिवक्ताओं पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि पुलिस ने अधिवक्ता विनोद को निर्दोष मानते अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है तो अभी उसका विरोध किया जाना उचित नहीं है।
बार संघ अध्यक्ष जसवंत जसवीर सिंह मिशन ने कहा कि अभी अदालत ने विनोद की रिहाई पर कोई निर्णय नहीं दिया है। इस स्थिति पर कोर्ट में पेश होकर उसका विरोध किया जाना उचित नहीं है। कोर्ट का फैसला आने पर उसका ऊपरी अदालत में विरोध किया जा सकता है। यही निर्धारित प्रक्रिया है।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता विनोद के खिलाफ गत मई में उसकी पत्नी ने तीन वर्षीय पुत्री के साथ कथित रूप से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए महिला थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर बार संघ ने आंदोलन भी किया, जिसके चलते प्रकरण की जांच सीआईडी (सीबी) को सौंप दी गई थी।
सेठी जोरा
वार्ता
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