राज्य » राजस्थानPosted at: Jan 13 2020 10:50PM दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावासझुंझुनू, 13 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनू के पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने आरोपी संदीपकुमार उर्फ गोलू को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया। न्यायाधीश ने एक अन्य आरोपी रघुवीरसिंह जाट को इस मामले में बरी कर दिया। मामले के अनुसार 14 अगस्त 2017 को दौलतपुरा गांव की एक नाबालिग किशोरी को अभियुक्त संदीप कुमार बहलाफुसला कर ले गया। सराफ सुनीलवार्ता