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स्टाम्प विभाग द्वारा एसडीआरआई की जांच पर दो करोड़ 25 लाख रू. के वसूली के आदेश

जयपुर 01 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में न्यायालय कलक्टर मुद्रांक जयपुर- तृतीय ने राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (एसडीआरआई) द्वारा की जांच रिपोर्ट के आधार पर मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड (तत्कालीन ग्रासिक इण्डस्ट्रीज लि.) के कोटपूतली स्थित सीमेन्ट यूनिट से दो करोड 25 लाख 73 हजार रुपए वसूली के आदेश पारित किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में एसडीआरआई द्वारा जांच में यह पाया कि लोन एग्रीमेंट पर राजस्थान में नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी से बचने हेतु संबंधित बैंक तथा कम्पनियां राजस्थान से बाहर महाराष्ट्र, दिल्ली इत्यादि में 100 अथवा 500 रू. के स्टाम्प पेपर पर लोन एग्रीमेंट इत्यदि दस्तावेज निष्पादित करते है।
इसी क्रम में ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ वर्ष 2006 से 2008 की अवधि में अलग-अलग 10 लोन एग्रीमेन्ट कुल राशि 735.32 करोड़ रुपए के निष्पादित किए गए थे। यह कि इन लोन एग्रीमेन्ट्स में निर्धारित शर्तों के अनुसार ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा अपनी अचल सम्बंधित के दस्तावेजों की टाइटल डीड्स भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराई गई थी और मुम्बई, महाराष्ट्र में ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा भारतीय स्टेट बैंक के मध्य लोन से संबंधित दस्तावेज निष्पादित किए गए।
मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य में ग्राम मोहनपुरा, तहसील-कोटपूतली, जिला-जयपुर में सीमेन्ट प्लांट स्थापित करने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के प्रावधानों के तहत् कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त ऋण दस्तावेजों की छाया प्रतियां साक्ष्य के रूप में आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।
इस एग्रीमेंट पर राजस्थान राज्य में देय स्टाम्प शुल्क की कमी मुद्रांक चोरी के संबंध में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा मामला उजागर किया जाकर प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार जांच हेतु पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर को भिजवाया गया, जिस पर न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त- जयपुर-तृतीय रामावतार गुर्जर द्वारा निर्णय पारित किया गया।
निर्णय में संबंधित कम्पनी को 73,52,200 रूपये की कमी मुद्रांक राशि तथा उस पर देय ब्याज राशि 76,10,577 रूपये जमा कराने को कहा। साथ ही संबंधित कम्पनी पर 76,10,577 रूपये की जुर्माना भी लगाया गया। इस तरह कम्पनी को कुल दो करोड 25 लाख 73 हजार 354 रूपये जमा कराने है। जिसमें कम्पनी ने स्टाम्प शुल्क के रूप में 73,52,200 रुपए सम्बंधित सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करवाए गए।
रामसिंह
वार्ता
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