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करंट से एक हाथ गंवाने के मामले में करीब पौने सात लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा

झुंझुनूं, 22 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक बिजली कर्मचारी को करंट से झुलसने के बाद एक हाथ गंवाने के मामले में करीब पौने सात लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
विद्युत लाइन पर काम करते समय हुए हादसे में करंट से झुलसने के कारण एक हाथ काटने की घटना के सात साल बाद कर्मचारी को अब यह मुआवजा मिलेगा।
जिले के हासलसर गांव के तकनीकी सहायक सुनील कुमावत सात साल पहले झुंझुनू ग्रामीण डिवीजन के तहत मेंटेनेंस कार्य करते समय करंट लगने से झुलस गए थे। इससे उनका एक हाथ काटना पड़ा था। उसके बाद बिजली विभाग के कार्मिको ने अजमेर डिस्काम के बड़े अधिकारियों एवं ऊर्जा मंत्री को लगातार ज्ञापन देकर मुआवजा दिलवाने की मांग करते रहे। अब जाकर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ने सुनील कुमावत को इस हादसे में उसका एक हाथ काटने के मुआवजे के रूप में 6 लाख 88 हजार रूपयों का मुआवजा मंजूर किया है।
सराफ जोरा
वार्ता
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