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जयपुर में महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर 56 हजार का जुर्माना वसूला

जयपुर 25 जनवरी (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गत 24 घंटों में 398 मामलों में कार्यवाही कर 56 हजार तीन सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं रात्रि में यातायात नियमों के उल्लंघन पर इस दौरान 47 वाहनो पर कार्यवाही कर आठ लाख 43 हजार आठ सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस आयुक्तालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जयपुर शहर में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 398 कार्यवाही कर 56 हजार तीन सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर विगत 24 घंटों में 41 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 20 हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर एक व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर दो सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 356 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 35 हजार छह सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख दस हजार 372 मामलों में कार्यवाही की जाकर जुर्माना दो करोड 72 लाख 30 हजार चार सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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