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राहुल के नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी-तंवर

जयपुर, 04 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भरे गए नामांकन पत्र में चुनाव आयोग से तथ्य छिपाने और अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य और बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व डिप्टी चेयरमैन एडवोकेट योगेन्द्र सिंह तंवर ने यह आरोप लगाया है और उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस कारण श्री राहुल गांधी का नामांकन पत्र खारिज किया जाना चाहिए।
एडवोकेट तंवर ने कहा कि श्री राहुल गांधी ने अपने नामांकन पत्र के शपथ-पत्र में पैरा संख्या-दो में अनुलग्नक-ए होना लिखा है, जबकि ये अनुलग्नक-ए फॉर्म के साथ नहीं लगाया गया। इसके अलावा नामांकन फॉर्म में अनुलग्नक- बी में आपराधिक रिकॉर्ड के पैरा संख्या पांच में यह लिखकर बताया कि यह जानकारी एक अलग शीट के रूप में अनुलग्नक-बी में दी गई है। परंतु जब अनुलग्नक-बी की जांच की गई तो इसमें ना ही दिनांक लिखी गई है, ना ही हस्ताक्षर करने वाले का नाम अंकित है, और ना ही इस शीट में लिखे हुए तथ्यों का सत्यापन किया गया है।
श्री तंवर ने कहा कि नामांकन फॉर्म में अनुलग्नक-बी पांच पेज में है जबकि मूल शपथ-पत्र के पैरा पांच में इन पृष्ठों की संख्या का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए उनके नामांकन पत्र को अधूरा और तथ्यात्मक जानकारी का अभाव मानते हुए खारिज किया जाना चाहिए।
जोरा
वार्ता
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