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कोटा में मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में सात साल की सजा

कोटा, 06 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में कोटा के विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस) के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में आरोपी को शनिवार को सात साल के कारावास की सजा सुनायी।
मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सेमली शंकर गांव निवासी आरोपी नारायणलाल पर 600
ग्राम अफीम की तस्करी करने का आरोप था। इक्कीस अप्रैल 2019 को कोटा में जीआरपी
ने रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 पर गाड़ी नंबर 18245 बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से एक शख्स को हिरासत में
लिया गया। नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम नारायणलाल निवासी मन्दसौर मध्यप्रदेश का होना बताया। उसकी तलाशी ली तो युवक के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की गयी। अफीम का शुद्ध वजन 600 ग्राम हुआ।
पूछताछ एवं जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट में चालान पेश किया, जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुये आज यह सजा सुनायी। मामले में कुल 12 गवाहों के बयान कराये और 37 दस्तावेज पेश किये।
सं.रामसिंह.श्रवण
वार्ता
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