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राजस्थान में द्वितीय चरण वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थमा

जयपुर, 24 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के द्वितीय चरण में शुक्रवार को 13 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अड़तालीस घंटों के लिए बुधवार शाम छह बजे से थम गया।
चुनाव प्रचार थम जाने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांगना शुरु कर दिया। इन क्षेत्रों में सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं विपक्ष कांग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 13-13, भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) एवं अन्य राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों सहित 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। जिनमें केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जोधपुर एवं केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कोटा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सी पी जोशी चित्तौड़गढ़ एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डा सी पी जोशी भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।
इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालोर एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र एवं सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़-बारां से चुनाव मैदान में अपना चुनावी किस्मत आजमा आ रहे हैं। इसी तरह सांसद भागीरथ चौधरी अजमेर, सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक-सवाईमाधोपुर, पी पी चौधरी पाली, पूर्व सांसद एवं विधायक हरीश मीणा टोंक-सवाईमाधोपुर, विधायक राजकुमार रोत बासंवाड़ा एवं रविन्द्र सिंह भाटी बाड़मेर, पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह मालवीय बांसवाड़ा, उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में शामिल हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़- बारां में 26 अप्रैल को सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। इसके लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम छह बजे थम गया। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकेगा। द्वितीय चरण के चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं होगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।
उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन क्षेत्रों में मतदान के लिए ढाई लाख से अधिक मतदानकर्मी एवं सुरक्षाकर्मी लगाये गये हैं। इन क्षेत्रों में दो करोड़ 80 लाख 78 हजार 399 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें एक करोड़ 44 लाख 48 हजार 966 पुरुष एवं एक करोड़ 36 लाख दो हजार 272 महिला और 324 थर्ड जेंडर मतदाता हैं जबकि 26 हजार 837 सर्विस वोटर हैं।
श्री गुप्ता ने बताया कि द्वितीय चरण में मतदान के लिए 28 हजार 758 मतदान केंद्रों बनाये गए हैं। इसमें 4778 शहरी, 23 हजार 327 ग्रामीण सहित 653 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं।
जोरा
वार्ता
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