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महिला की हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

झुंझुनूं 26 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनूं के अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश सरिता नौशाद ने शुक्रवार को आरोपी एवं डाबड़ीधीर सिंह निवासी मानसिंह एवं सुरेश कुमार को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि मामले में खीचड़ों का बास तन बाजला निवासी संदीप कुमार को बरी कर दिया गया है।
मामले के अनुसार डाबड़ी धीरसिंह निवासी गुरुदयाल ने मलसीसर थाने में 17 अगस्त 2021 को एक रिपोर्ट दी कि एक दिन पहले रात में मान सिंह, सुरेश सिंह एवं दो-तीन अन्य लोग उसके घर में घुस कर उसे जाति सूचक शब्द से अपमानित कर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने आई कमला देवी, भाई सुमेर एवं नरेंद्र को बोलेरो से टक्कर मार दी। बाद में इलाज के दौरान कमला देवी की मौत हो गई।
सं , जांगिड़
वार्ता
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