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राज्य


सरकार ने अग्नि-सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए किए महत्वपूर्ण फ़ैसले

गांधीनगर, 01 अक्टूबर (वार्ता) गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में फायर सेफ्टी अर्थात अग्नि सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से लागू कर लोगों के जान-माल और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं।
आज शाम जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने राज्य में प्रत्येक ऊँची इमारत, वाणिज्यिक परिसरों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और औद्योगिक इकाईयों के लिए फायर सेफ्टी एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना और हर छह महीने में उसे रिन्यू यानी नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने इस कार्य में गति लाने के साथ राज्य में युवा इंजीनियरों को स्वतंत्र रूप से फायर सेफ्टी अधिकारी के तौर पर स्वरोजगार देने की एक
पहल भी की है। इसके अनुसार राज्य में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर और डिजास्टर मैनेजमेंट के डिग्री धारक युवा इंजीनियरों को सरकार निर्दिष्ट जरूरी प्रशिक्षण लेने के बाद फायर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर निजी प्रैक्टिस के लिए राज्य सरकार मंजूरी प्रदान करेगी।
राज्य सरकार ऐसे इंजीनियरों को फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए इमारत के प्रकार तथा उपयोग के आधार पर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल विकसित करेगी। स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाले ऐसे निजी फायर सेफ्टी ऑफिसरों की नगरों और महानगरों में पैनल तैयार की जाएगी।
रजनीश
जारी वार्ता
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