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राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केन्द्र से मशीन चोरी की जांच सीबीआई करे - हाईकोर्ट

राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केन्द्र से मशीन चोरी की जांच सीबीआई करे - हाईकोर्ट

जबलपुर, 27 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर स्थित राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र से मशीन चोरी मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को करने के निर्देश दिये हैं। न्यायमूर्ति संजय यादव की एकलपीठ ने ये आदेश 13 साल पहले वैज्ञानिक पद से बर्खास्त किये एक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिये। सुनवाई के दौरान अन्य विभागों की तरफ से भी जांच सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा की गयी थी। छतरपुर निवासी कृष्ण कुमार मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह वर्ष 1992 से वर्ष 2004 तक इस केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्र के कई अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इतना ही नहीं अधिकारियों की प्रताड़ना के कारण तीन कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक महिला कर्मचारी की आत्महत्या का मामला पुलिस में दर्ज होने की भी बात कही थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि वर्ष 2004 में केंद्र से कीमती लॉक इन एम्प्लीफायर चोरी हो गया, जिसका आरोप उन पर लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। चोरी गए उपकरण के मामले में याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी, केन्द्र के टेलीफोन टेप कराने और वहां घटित घटनाओं की सीबीआई जांच कराए जाने की अपील करते हुए वर्ष 2014 में यह याचिका दायर की गई थी। इसकी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ए पी सिंह ने बताया कि चोरी गयी मशीन के संबंध में पुलिस द्वारा न्यायालय में खात्मा रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। परमाणु ऊर्जा विभाग मुम्बई ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) इंदौर को मामले की जांच सीबीआई को सौपने के संबंध में पत्र लिखा था। उच्च न्यायालय ने कल सुनवाई करते हुए इन्दौर आईजी द्वारा सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक को 25 सितंबर 2013 को लिखे पत्र और परमाणु ऊर्जा विभाग मुम्बई के सचिव द्वारा 30 अगस्त 2014 को लिखे पत्र का अवलोकन करते हुए मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिये। मामले में याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष स्वयं रखा। सं. गरिमा 11.48 वार्ता

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