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सचिवालय प्रशासन के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता अवमानना के दोषी

लखनऊ ,26 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने सचिवालय प्रशासन के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता को अदालत की अवमानना मामले में दोषी पाते हुए मंगलवार शाम सवा चार बजे तक हिरासत में रहने के आदेश दिए । साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है ।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की पीठ ने डा0 किशोर टण्डन एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर यह आदेश दिए ।
गौरतलब है कि यह मामला सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची से जुड़ा हुआ है । इसके पहले अदालत ने सहायक समीक्षा अधिकारियों की सूची को ख़रीज करते हुए छह माह में नई सूची बनाए जाने के आदेश दिए थे । आरोप लगाया गया कि न्यायालय आदेश से निरस्त की जा चुकी वरिष्ठता सूची के तीन अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई । इसके पहले 10 जुलाई 2018 को न्यायालय ने इस बात को अदालत के आदेश की जानबूझकर की गई अवहेलना मानते हुए महेश कुमार गुप्ता को तलब किया था ।
सुनवाई के समय अदालत ने पाया कि अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने जानबूझकर कर अदालत आदेश की अवमानना की हैं । अदालत में उपस्थित अपर मुख्य सचिव को पीठ ने हिरासत में लेते हुए सवा चार बजे कोर्ट के समय तक अदालत में रहने के आदेश दिए और साथ ही जुर्माना भी लगाया है ।
सं त्यागी
वार्ता
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