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देवरिया में 1998 में नियमित नलकूप चालकों को पेंशन देने का आदेश

प्रयागराज, 27 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देवरिया में सिंचाई विभाग के पार्ट टाइम से नियमित हुए नलकूप चालकों को पेंशनरी बेनिफिट देने के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने कहा है याचियों को उच्चतम न्यायालय के प्रेम सिंह केस में दिए गए फैसले के तहत दो माह के भीतर पेंशन देने के मामले में निर्णय लिया जाए।
न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने गुल मोहम्मद व 11 अन्य याचिका पर यह आदेश दिया । याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि याची गण 1983 से 1985 के बीच अंशकालिक नलकूप चालक पद पर नियुक्त हुए। वर्ष 1998 के बाद इन्हें नियमित किया गया। नियमितीकरण में देरी के कारण इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया गया। याची का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि नियमित कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं। विभाग में सुनवाई न होने के कारण उच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल की गयी।
अदालत ने सर्वोच्च अदालत के फैसले के तहत सिंचाई विभाग को याचियो को पेंशन देने पर निर्णय लेने का
आदेश दिया है।
सं त्यागी
वार्ता
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